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नए साल और क्रिसमस जश्न में शराब परोसने के लिए अनिवार्य होगा ऑनलाइन लाइसेंस....

  Updated : December 27, 2025 11:47 AM

जीतेन्द्र कुमावत सैलाना

  प्रशासनिक

नए साल 2026 और क्रिसमस के उत्सवों को यादगार बनाने के साथ-साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भोपाल आबकारी विभाग ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार किसी भी सार्वजनिक या निजी आयोजन में शराब परोसने या वितरण के लिए FL-5 आकस्मिक लाइसेंस प्राप्त करना अब अनिवार्य हो गया है। बिना वैध लाइसेंस के ऐसा करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है जिसमें जुर्माना और आपराधिक मुकदमे शामिल हैं। यह कदम अवैध शराब की बिक्री और सेवन को रोकने के लिए उठाया गया है जो अक्सर उत्सवों के दौरान बढ़ जाती है। विभाग ने विभिन्न प्रकार के आयोजनों के लिए लाइसेंस फीस की स्पष्ट दरें निर्धारित की हैं ताकि आयोजकों को सुविधा हो। यदि आप अपने घर पर छोटी पार्टी आयोजित कर रहे हैं तो मात्र 500 रुपये में एक दिवसीय लाइसेंस मिलेगा। वहीं मैरिज गार्डन या कम्युनिटी हॉल जैसे बिना ठहरने की सुविधा वाले स्थानों पर कार्यक्रम के लिए 5000 रुपये की फीस लगेगी। होटल और रेस्टोरेंट जहां लॉजिंग या बोर्डिंग की व्यवस्था है वहां 10000 रुपये चुकाने होंगे। ये दरें सरल और किफायती रखी गई हैं ताकि आम नागरिक बिना झंझट के अनुपालन कर सके विशेष रूप से व्यावसायिक या टिकटेड इवेंट्स के लिए फीस भीड़ की संख्या पर निर्भर करेगी। 2025-26 सत्र के लिए निर्धारित दरें इस प्रकार हैं: 500 लोगों तक के आयोजन पर 25000 रुपये 500 से 1000 लोगों पर 50000 रुपये 1000 से 2000 पर 75000 रुपये 2000 से 5000 पर 1 लाख रुपये और 5000 से अधिक भीड़ वाले मेगा इवेंट्स पर 2 लाख रुपये। यह व्यवस्था आयोजन के पैमाने को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है जिससे बड़े कार्यक्रमों पर अधिक नियंत्रण सुनिश्चित हो। लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है। आयोजक आबकारी विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://eaabkari.mp.gov.in/ पर 'New License' विकल्प चुनकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 'eaabkari Connect' मोबाइल ऐप के माध्यम से OTP-आधारित सत्यापन से तुरंत लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। यह सुविधा घर बैठे काम को आसान बनाएगी और कागजी कार्रवाई समाप्त कर देगी आबकारी आयुक्त ने अवैध शराब पर कड़ी नजर रखने का ऐलान किया है। उत्सव अवधि में विशेष टीमें गठित की गई हैं जो ढाबों होटलों और रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी करेंगी। अवैध परिवहन संग्रहण या बिक्री पर तत्काल कार्रवाई होगी। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर ही शराब का सेवन करें ताकि स्वास्थ्य और कानून दोनों की रक्षा हो। इन उपायों से न केवल उत्सव सुरक्षित होंगे बल्कि अवैध कारोबार पर भी अंकुश लगेगा। आयोजक समय रहते आवेदन करें ताकि जश्न बेझंझोड़ मनाया जा सके।

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