नाबालिग बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर नीमच पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, 03 अलग अलग अपराधों में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को कठोर दण्ड….
Updated : July 30, 2026 12:59 PM
DESK NEWS
प्रशासनिक
पुलिस महानिदेशक महोदय श्री कैलाश मकवाना के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री राकेश गुप्ता एवं उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री निमिष अग्रवाल के के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास के नेतृत्व में जिला नीमच पुलिस नाबालिग बालिकाओं की गुमशुदगी एवं उनके विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों के मामलों में अत्यंत संवेदनशीलता, त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी अनुसंधान के साथ कार्य कर रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य केवल गुमशुदा बालिकाओं को शीघ्र दस्तयाब करना ही नहीं, बल्कि अपराधियों के विरुद्ध मजबूत वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य संकलित कर उन्हें न्यायालय से कठोरतम दण्ड दिलाना भी है इसी क्रम में विशेष न्यायालय (पॉक्सो) पीठासीन अधिकारी श्रीमती रश्मि मिश्रा, जिला नीमच द्वारा माह जुलाई 2026 में तीन अलग-अलग प्रकरणों में पुलिस अनुसंधान एवं प्रभावी अभियोजन पर विश्वास व्यक्त करते हुए आरोपियों को कठोर कारावास एवं अन्य दण्ड से दण्डित किया गया है। इन निर्णयों से स्पष्ट संदेश गया है कि महिलाओं एवं नाबालिग बालिकाओं के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए समाज एवं कानून में कोई स्थान नहीं है। पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास ने बताया कि नाबालिग बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रत्येक मामले को जिला पुलिस सर्वोच्च प्राथमिकता से लेती है। ऐसे मामलों की विवेचना स्वयं उनके स्तर पर नियमित मॉनिटर की जाती है, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण साक्ष्य छूटे नहीं तथा न्यायालय में प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कठोर दण्ड सुनिश्चित किया जा सके। प्रथम प्रकरण- थाना नीमचसिटी, अपराध क्रमांक 642/2023 वर्ष 2023 में 16 वर्ष से कम आयु की एक बालिका के घर से लापता होने पर उसके परिजनों द्वारा थाना नीमचसिटी में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा तत्काल खोजबीन प्रारंभ करते हुए बालिका को आरोपी तूफान उर्फ धन्ना भील के कब्जे से सुरक्षित बरामद किया गया। पूछताछ एवं अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आए कि आरोपी द्वारा बालिका का अपहरण कर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया गया था। पुलिस द्वारा प्रकरण में चिकित्सकीय परीक्षण, वैज्ञानिक साक्ष्य, दस्तावेजी अभिलेख एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित कर विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया यद्यपि न्यायालयीन विचारण के दौरान पीड़िता अपने पूर्व कथनों से मुकर गई, फिर भी अनुसंधान के दौरान संकलित वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन अधिकारी श्री पारस मित्तल के प्रभावी पैरवी से अभियोजन अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366, 376(3) एवं पॉक्सों एक्ट की धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए बीस वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड सहित विभिन्न दण्डों से दण्डित किया तथा पीड़िता को प्रतिकर राशि प्रदान किए जाने की अनुशंसा की द्वितीय प्रकरण-थाना मनासा, अपराध क्रमांक 235/2024 दिनांक 06 मई 2024 को विद्यालय जाने के लिए घर से निकली अनुसूचित जाति वर्ग की एक नाबालिग छात्रा वापस घर नहीं लौटी। परिजनों की सूचना पर थाना मनासा में गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस ने तत्काल खोजबीन प्रारंभ की तथा बालिका को बरामद कर आरोपी अरुण सिकलीगर को गिरफ्तार किया। अनुसंधान में यह स्थापित हुआ कि आरोपी द्वारा बालिका का अपहरण कर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया। प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट, चिकित्सकीय परीक्षण, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, विद्यालयीन अभिलेख, जन्मतिथि संबंधी दस्तावेज एवं अन्य वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य संकलित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो) ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता, पॉक्सो अधिनियम एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया तथा बीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड सहित विभिन्न सजाओं से दण्डित किया। न्यायालय द्वारा पीड़िता को प्रतिकर राशि प्रदान करने की भी अनुशंसा की गई। तृतीय प्रकरण- थाना जीरन, अपराध क्रमांक 145/2025 दिनांक 04 मई 2025 को 16 वर्ष से कम आयु की एक बालिका अपने परिजनों के साथ विवाह समारोह में गई थी, जहाँ से वह लापता हो गई। परिजनों की सूचना पर थाना जीरन पुलिस द्वारा तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन प्रारंभ की गई। पुलिस ने बालिका को आरोपी गोविंद भील के कब्जे से सुरक्षित दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया पूछताछ में यह तथ्य सामने आए कि आरोपी द्वारा विवाह का झांसा देकर बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाया गया तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया गया। पुलिस द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण, विद्यालयीन दस्तावेज, वैज्ञानिक साक्ष्य एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य संकलित कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए आरोपी को भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सों एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराकर 20 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड सहित अन्य दण्डों से दण्डित किया तथा पीड़िता को प्रतिकर राशि प्रदान करने की अनुशंसा की। उक्त तीनों प्रकरणों में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/एडीपीओ श्री पारस मित्तल द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई। अभियोजन द्वारा वैज्ञानिक, चिकित्सकीय, दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को विधिवत प्रमाणित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपराध सिद्ध कराने में सफल रहा। उक्त तीनों प्रकरणों में सफलता के लिये एस.पी. श्री राजेश व्यास ने अभियोजन अधिकारी श्री पारस मित्तल, तीनों प्रकरणों के अनुसंधान अधिकारियों एवं न्यायालय में प्रकरणों में नियत पेशीयों पर साक्षीगण को प्रस्तुत करने में भूमिका निर्वंहन करने वाले पुलिस कर्मियों पुरूस्कृत करने घोषणा की हैं। पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास ने कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नाबालिगों के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। प्रत्येक प्रकरण में त्वरित कार्रवाई, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कठोरतम दण्ड दिलाना हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा एवं गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, गुमशुदगी अथवा अपराध की जानकारी तत्काल निकटतम पुलिस थाना या डायल-112 पर दें।
जिला पुलिस नीमच का संदेश - हर बेटी सुरक्षित हो, हर अपराधी दण्डित हो केवल एक नारा नहीं, बल्कि जिला पुलिस नीमच की कार्यप्रणाली और संकल्प है। गुमशुदा बालिकाओं की शीघ्र बरामदगी, वैज्ञानिक विवेचना, प्रभावी अभियोजन और दोषियों को कठोर दण्ड दिलाने की यह निरंतर प्रक्रिया समाज में सुरक्षा, विश्वास और कानून के प्रति सम्मान को और अधिक सुदृढ़ करेगी।
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