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शमशान घाट की भूमि पर पट्टा देने वाले, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्य का ठेका अपने परिजनों को देकर आर्थिक लाभ पहुँचाने वाले तत्कालीन सरपंच, सचिव व अन्य के विरूद्ध EOW उज्जैन ने दर्ज की F. I.R.....

  अपराध

रामेश्वर नागदा नीमच

  Updated : May 02, 2025 10:56 PM

मनासा :- तहसील के ग्राम अल्हेड में शमशान घाट की भूमि पर पट्टा देने वाले, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्य का ठेका अपने परिजनों को देकर आर्थिक लाभ पहुँचाने वाले तत्कालीन सरपंच, सचिव व अन्य के विरूद्ध EOW उज्जैन ने प्रकरण दर्ज किया। श्रीमती सम्पतबाई पति जगदीश चन्द्र, तत्कालीन संरपच, ग्राम पंचायत, अल्हेड, जिला नीमच, 2. श्रीमती अंगुरवाला नाली पति कैलाश माली. तत्कालीन संरपंच, ग्राम पंचायत, अल्हेड, जिला नीमच, 3. श्रीमती सुगना साल्वी पति चम्पालाल साल्वी, सचिव, ग्राम पंचायत, अल्हेड, जनपद पंचायत मनासा, 4. याशिका कन्स्ट्रक्शन के प्रो. अर्जुन पिता कैलाश चन्द्र माली, अल्हेड (पूर्व सरपंच पुत्र) 5. दिशा कन्स्ट्रक्शन के प्रो. चन्पालाल साल्वी पिता गणपतलाल साल्वी (पूर्व सचिव पति), 6. ज्ञानचन्द्र पिता मधूरालाल माली, निवासी ग्राम अल्हेड तह मनासा. जिला नीमच तथा 7 मथुरालाल पिता नगजीरान माली निवासी ग्राम अल्हेड तह. मनासा जिला नीमच के विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में अपराध कंमाक - 85 / 2025 धारा धारा 420, 120-बी भा.द. वि. एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (ए) एवं 13(2) का पंजीबद्ध किया गया। सूत्र सूचना जाँच में पाया गया कि पंचायत भवन ग्राम अल्हेड के मरम्मत कार्य हेतु वर्ष 2015 में तत्कालीन सरपंच श्रीमती अंगुरबाला माली एवं सचिव श्रीमती सुगना साल्वी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए छल पूर्वक पंचायत पोर्टल पर पंचायत भवन की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि 1,68,500 /- रूपयें को बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करने के संबंध में जानकारी अपलोड कर दी गई। सरपंच एवं सचिव द्वारा पंचायत भवन के मरम्मत कार्य को पोर्टल पर न दर्शाते हुए छल पूर्वक बेईमानी के आशय से पोर्टल पर पंचायत भवन। 

की ब्राउंड्रीवाल के निर्माण कार्य किया जाना दर्शाया गया जो पूर्ण रूप से पद का दुरूपयोग है। तत्कालीन सरपंच सम्पतबाई ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए शासकीय मरघट की भूमि पर ज्ञानचन्द्र पिता मथुरालाल माली तथा मथुरालाल पिता नगजी माली को दिनांक 14.04.2005 को आवासीय पट्टा प्रदान किया तथा वर्ष 2017 में तत्कालीन सरंपच श्रीमति अंगुरवाला एवं सचिव सुगना साल्वी ने यह जानते बुझते की आवासीय पट्टे पर एक वर्ष के भीतर मकान न बनाने पर पट्टा स्वतः निरस्त हो गया है एवं पट्टा शासकीय मरघट की भूमि पर दिया गया है, फिर भी अपने पद का दुरूपयोग करते हुए ज्ञानचन्द्र माली को भवन निर्माण की अनुमति प्रदान कर उसे आर्थिक लाभ पहुँचाया। तत्कालीन सचिव सुगना साल्वी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने कार्यकाल वर्ष 2015 से 2020 के मध्य ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 40 (ग) का उल्लघंन करते हुए अपने पति चम्पालाल साल्वी की फर्म दिशा कन्स्ट्रक्शन के खाते में भुगतान किया। इसी प्रकार तत्कालीन संरपच अंगुरबाला माली ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने कार्यकाल वर्ष 2015 से 2020 के मध्य ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 40 (ग) का उल्लघन करते हुए अपने पुत्र अर्जुन माली की फर्म याशिका कन्स्ट्रक्शन को भुगतान किया ।