कुकडेश्वर सब्जी मंडी मामले में नगर परिषद को हाई कोर्ट से 3 माह की अतिरिक्त मोहलत...
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रामेश्वर नागदा नीमच
Updated : May 01, 2026 04:45 AM
नीमच। जिले के अंतर्गत नगर परिषद कुकडेश्वर सब्जी मंडी मामले में पूर्व में दिए गए आदेश के पालन हेतु नगर परिषद ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अतिरिक्त समय की मांग की थी। इस पर न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने नगर परिषद को 3 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है।
यह याचिका केवल सब्जी मंडी को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने और वर्तमान अवैध ढांचे को हटाने (गिराने) के संदर्भ में दायर की गई थी। न्यायालय ने इन दोनों कार्यों के लिए ही अतिरिक्त समय की अनुमति दी है। हालांकि, शासन के पैसों के कथित अवैध उपयोग के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली के संबंध में कलेक्टर को दिए गए पूर्व आदेश यथावत रखे गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर को 3 माह के भीतर कार्रवाई करनी थी, लेकिन अब तक इस पर क्या कदम उठाए गए हैं, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि वसूली से संबंधित आदेश की 3 माह की समय-सीमा 1 मई को पूरी हो रही है, जिससे इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
यह याचिका केवल सब्जी मंडी को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने और वर्तमान अवैध ढांचे को हटाने (गिराने) के संदर्भ में दायर की गई थी। न्यायालय ने इन दोनों कार्यों के लिए ही अतिरिक्त समय की अनुमति दी है। हालांकि, शासन के पैसों के कथित अवैध उपयोग के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली के संबंध में कलेक्टर को दिए गए पूर्व आदेश यथावत रखे गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर को 3 माह के भीतर कार्रवाई करनी थी, लेकिन अब तक इस पर क्या कदम उठाए गए हैं, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि वसूली से संबंधित आदेश की 3 माह की समय-सीमा 1 मई को पूरी हो रही है, जिससे इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।