आज का इतिहास जाने देश और दुनिया मे आज के दिन कौन-कौन सी खास घटनाएं हुई थी.....
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ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 68F की बड़ी कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट धारा 68F(1) में अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा, करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज....

  अपराध

बंशीलाल धाकड़ राजपुरा

  Updated : May 01, 2026 09:15 AM

प्रतापगढ़ :- जिला पुलिस अधीक्षक श्री बी. आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध संपत्ति पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के तहत मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है। प्रकरण के अनुसार 30 मार्च 2026 को थाना पिपलोदा जिला रतलाम (मध्यप्रदेश) के थाना प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश कोली को मुखबिर से सूचना मिली कि कचनखेड़ी और बोरखेड़ा के बीच स्थित सलीम खान पिता अहमद खान निवासी बोरखेड़ा के खेत पर बने पोल्ट्री फार्म में अवैध मादक पदार्थ एमडी तैयार किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां रईस खान पिता असलम खान (उम्र 35 वर्ष) निवासी राकोदा थाना पिपलोदा, यूसुफ खान पिता शमशेर खान निवासी बोरखेड़ा थाना पिपलोदा, सलीम खान पिता अहमद खान निवासी बन्नाखेड़ा थाना आईए जावरा तथा जामशेद खान पिता अफजल खान (उम्र 42 वर्ष) निवासी देवली थाना अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) को मौके से पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 200 ग्राम एमडी, 900 ग्राम एमडी बनाने में प्रयुक्त केमिकल पाउडर (2-ब्रोमो-4 मिथाइल प्रोपियोफेनोन), 3 नीले रंग के केन एवं एक सफेद रंग का केन (कुल वजन 140.48 किलोग्राम), एक अन्य नीला केन (वजन 35 किलो 600 ग्राम) तथा एमडी बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी जामशेद खान उर्फ सेठ लाला निवासी देवली लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है और इसी अवैध कारोबार से उसने भारी संपत्ति अर्जित की है। पुलिस द्वारा की गई वित्तीय जांच में पाया गया कि जामशेद खान ने कम समय में गांव देवली में एक आलीशान मकान का निर्माण कराया, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपये है। पुलिस अधीक्षक श्री बी. आदित्य के मार्गदर्शन में गठित टीम ने आरोपी की चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के तहत संपत्ति फ्रीज करने का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार की सक्षम प्राधिकरण (नई दिल्ली) को भेजा, जिसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके बाद थाना अरनोद पुलिस द्वारा उक्त संपत्ति पर फ्रीजिंग की कार्रवाई करते हुए बोर्ड भी लगाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी जामशेद खान के पास आय का कोई वैध स्रोत नहीं है और उसके नाम पर कोई पैतृक कृषि भूमि भी दर्ज नहीं है। इसके बावजूद उसने मादक पदार्थ एमडी, ब्राउन शुगर व अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। आरोपी जामशेद खान का आपराधिक रिकॉर्ड भी लंबा रहा है, जिसमें विभिन्न थानों में वर्ष 2005 से 2026 तक एनडीपीएस एक्ट सहित कई मामलों में प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें अरनोद, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण, अहमदाबाद सिटी गुजरात, गरोट (मंदसौर), पिपलोदा (रतलाम) सहित अन्य स्थान शामिल हैं। जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी तथा अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त/फ्रीज किया जाएगा।